झुंझुनूं-पिलानी : प्रशासन ने आज बनगोठड़ी कलां गांव में गैर मुमकिन जोहड़ के खसरा नं 170 और 171 से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। सूरजगढ़ एसडीएम दयानंद रूयल, पिलानी तहसीलदार कमलदीप पूनिया, सीआई रणजीत सिंह सेवदा, नायब तहसीलदार सुरेंद्र कुमार सहित मौके पर भारी संख्या में पुलिस और प्रशासनिक जाब्ता मौजूद है।
12 अगस्त को गांव के जोहड़ में 18 अतिक्रमण चिह्नित कर रहवासियों को नोटिस जारी किए गए थे। कब्जाधारियों को 5 दिन में अपना सामान हटाने और रहवास की वैकल्पिक व्यवस्था कर लेने के लिए प्रशासन ने नोटिस दिए थे। आज नोटिस की समय सीमा समाप्त होने के बाद तहसील प्रशासन पूरे दल बल के साथ मौके पर पहुंचा और 11 निर्माणों पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू की। हालांकि कुछ लोगों ने कल ही अपने घरेलू सामान व परिवार को कब्जे की जगह से हटा लिया था। प्रशासन ने सबसे पहले उन्हीं अतिक्रमणों पर कार्यवाही की, जो खाली कर दिए गए थे। इस दौरान 6 घरों को स्टे मिल गया।
सुरेंद्र पूनिया ने बताया कि हाईकोर्ट में गुरुवार को ही एडवोकेट जितेंद्र सिंह शेखावत द्वारा सुरेंद्र सिंह, रामसिंह, राजेश कुमार, ओमवीर सिंह, कमलेश देवी और जयलाल की ओर से पैरवी की गई थी। जिसके बाद कल शाम को हाई कोर्ट से स्टे मिल गया था। ऑर्डर की कॉपी मिलने में कुछ विलम्ब हुआ, लेकिन उनके मकानों पर कार्यवाही से पहले आज प्रशासन को स्टे ऑर्डर उपलब्ध करवा दिया गया।
रास्ते को लेकर हुए विवाद में स्थानीय प्रशासन, जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त को की गई शिकायत आखिरकार जनहित याचिका के रूप में हाई कोर्ट पहुंची। जहां से जिला कलेक्टर को आदेश जारी कर वस्तु स्थिति और कार्यवाही की रिपोर्ट मांगी गई थी। कार्यवाही नहीं होने पर हाईकोर्ट में अवमानना के तहत पुनः यह मामला ले जाया गया था। इसके बाद सक्रिय हुए जिला प्रशासन ने आनन-फानन में कार्यवाही को अंजाम दिया है। हाई कोर्ट में 21 अगस्त को मामले की सुनवाई है, जहां जिला कलेक्टर की ओर से कार्यवाही रिपोर्ट को पेश किया जाएगा।