झुंझुनूं : ट्रेड रजिस्टर किए बिना वाहन पंजीयन नहीं कर सकेंगे डीलर्स:नया ट्रेड, रिन्युअल, डुप्लीकेट, ट्रेड टैक्स जमा कराना सब ऑनलाइन

झुंझुनूं : कोई भी वाहन डीलर अब परिवहन विभाग में लागू किए गए नए ट्रेड मॉड्यूल पर अपने ट्रेड (व्यापार) का रजिस्ट्रेशन कराए बिना वाहन पंजीयन का काम नहीं कर सकेगा। विभाग की ओर से राजस्थान में हाल ही 15 जून को नया ट्रेड मॉड्यूल जारी कर इसका लिंक विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया गया है।

विभागीय सूत्रों की मानें तो वाहन डीलर्स को नए मॉड्यूल पर अपना ट्रेड रजिस्टर करने संबंधी प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। इस नए मॉड्यूल के जरिए वाहन डीलर्स ट्रेड संबंधी सभी कार्य जैसे नया ट्रेड, रिन्युअल ऑफ ट्रेड, डुप्लीकेट ट्रेड, अन्य कैटेगरी जुड़वाना, ट्रेड का टैक्स जमा कराना आदि नए ट्रेड मॉड्यूल के माध्यम से ही कर सकेंगे। इन सबके लिए अब उन्हें परिवहन विभाग के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं रहेगी। वे ऑनलाइन ही आवेदन कर सकेंगे।

गौरतलब है कि नए वाहन बेचने के कारोबार के लिए पहले संबंधित वाहन निर्माता कंपनी से डीलरशिप और डीलर प्रमाण पत्र लेना होता है। इसके बाद वाहन डीलर को वाहन बेचने के लिए अपने क्षेत्र से संबंधित परिवहन विभाग के दफ्तर से ट्रेड लाइसेंस लेना होता है। इसके लिए सभी संबंधित दस्तावेज लेकर परिवहन विभाग के दफ्तर जाकर ट्रेड के लिए आवेदन करना पड़ता है। अब वाहन डीलर्स की सुविधा के लिए परिवहन विभाग ने नया ट्रेड मॉड्यूल वाहन 4.0 पोर्टल पर लागू किया गया है जिसका लिंक https://vahan.pariva han.gov.in/vahantc/v ahan/ui/welcome.xhtm l है।

नए मॉड्यूल से वाहन डीलर्स के लिए काफी आसानी होगी। अब वे ट्रेड सेवाओं के लिए ऑनलाइन ही आवेदन और संबंधित दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। हम यहां से प्रोसेस कर वेरिफाई कर देंगे। इस तरह उन्हें विभाग के दफ्तर आए बिना ही संबंधित सेवाओं का लाभ मिल जाएगा।  संजीव कुमार दलाल, डीटीओ झुंझुनूं

विभागीय पोर्टल पर नए ट्रेड मॉड्यूल में रजिस्ट्रेशन के लिए पूरी प्रक्रिया को दो भागों में बांटा गया है। पहला नया ट्रेड सर्टिफिकेट लेने संबंधी और दूसरा पुराने ट्रेड सर्टिफिकेट का बैकलॉग कराने संबंधी। यदि किसी डीलर का ट्रेड सर्टिफिकेट 15 जून से पहले एक्सपायर हो गया है या किसी नए डीलर को ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए तो वह परिवहन पोर्टल पर ऑनलाइन सेवाओं में ट्रेड सर्टिफिकेट ऑप्शन पर क्लिक कर आवेदन कर सकेगा।

साथ ही आवेदन का शुल्क जमा करा सकेगा और डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकेगा। इसके बाद संबंधित जिला परिवहन कार्यालय उस आवेदन को प्रोसेस कर डीलर को ट्रेड सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया में ट्रेड आवेदक के पास वाहन निर्माता से फॉर्म 16A में जारी डीलर ऑथोराइजेशन सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। ऐसे डीलर्स जिनके पास पहले से वैध ट्रेड सर्टिफिकेट है उन्हें एक बार संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में जाकर अपने ट्रेड का बैकलॉग कराना रहेगा।

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