झुंझुनूं : उपभोक्ता आयोग ने विद्युत विभाग के कर्मचारियों पर लगाया 1 हजार रूपये का जुर्माना, जिला अभिभाषक संस्था में जमा हुई जुर्माना राशि

जनमानस शेखावाटी संवाददाता : नीलेश मुदगल 

झुंझुनूं : बुधवार को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग झुंझुनूं के अध्यक्ष मनोज मील व सदस्या नीतू सैनी द्वारा विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसमें दो उपभोक्ताओं को आवास विकास के फ्लैट्स का मौके पर ही नगर परिषद झुंझुनूं से कब्जा पत्र दिलाएंगे गये और विद्युत विभाग के 21 प्रकरणों का निस्तारण आपसी समझाइश से करवाते हुए परिवादियों को बड़ी राहत प्रदान की गई । जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में लम्बित परिवाद देवेन्द्र बनाम सहायक अभियंता अजमेर विद्युत वितरण निगम झुंझुनूं शहर में जारी अंतरिम आदेश की पालना में लापरवाही बरतने पर जिला आयोग द्वारा विद्युत विभाग झुंझुनूं शहर के सहायक अभियंता कार्यालय के सम्बन्धित कर्मचारियों पर 1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना राशि जिला अभिभाषक संस्था झुंझुनूं के कार्यालय में विद्युत विभाग के द्वारा जमा करवाई गई है । उल्लेखनीय है कि झुंझुनूं शहर के विवेक नगर के रहने वाले देवेंद्र चौधरी ने अपने घर के पास से गुजर रही 11 हजार केवी बिजली लाइन को शिफ्ट करवाने के लिए डिमांड राशि जमा करवाई थी। डिमांड राशि जमा करवाने के 2 महीने बाद तक विद्युत विभाग ने लाइन शिफ्ट नहीं की।

मजबूर होकर उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग का दरवाज़ा खटखटाया जिस पर संज्ञान लेते हुए उपभोक्ता आयोग ने 6 दिन में लाइन शिफ्ट करने के आदेश जारी किए थे । जिसकी पालना करने में लापरवाही बरतने पर सहायक अभियंता झुंझुनूं शहर के कार्यालय पर एक हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया । जिसके बाद विद्युत विभाग हरकत में आया और जिला आयोग के आदेश की पालना रिपोर्ट के साथ अधिशासी अभियंता मुमताज अली बुधवार को दोपहर 3 बजे जिला आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने विद्युत विभाग को हिदायत दी है कि भविष्य में विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार तत्परता से उपभोक्ताओं के विद्युत संबंधी कार्य किए जाये। अन्यथा आदेश की पालना में लापरवाही बरतने एवं सेवादोष के मामलों में जिला उपभोक्ता आयोग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत सख्त कदम उठायेगा।

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