ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में तय समय सीमा के बाद रजिस्ट्री करवाने में विलंब होने पर 100 रुपये प्रतिदिन हर्जाने के तौर पर घर खरीदारों से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा वसूला जाता था। जबकि इस समस्या का मुख्य कारण ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट का ना होना अथवा बिल्डर द्वारा प्राधिकरण का बकाया न चुकाना होता है। लेकिन अब काफी लंबे समय चले आ रहे इस अतिरिक्त बोझ को हटाने तथा घर खरीददारों को बिना गलती के आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए घर खरीदारों के हक की लड़ाई लड़ने वाली संस्था नेफ़ोवा ज़ेवर विधायक, राज्य सरकार तथा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से इसे हटाने हेतु मांग की है।
दरअसल, आज जब मंगलवार को प्राधिकरण के द्वारा इस मांग को स्वीकार कर लिया गया तो इस पर संतोष जाहिर करते हुए नेफोवा फाउंडेशन के अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने कहा है कि वर्तमान में पेनाल्टी न लेने का निर्णय सिर्फ 6 महीने के लिए लागू किया गया है, लेकिन हमारी यह कोशिश रहेगी की इस गैर वाजिब शुल्क को जल्द से जल्द पूर्ण रूप से प्राधिकरण द्वारा हटा लिया जाए। इस क्षेत्र के घर खरीदारों के प्रतिनिधि के तौर पर हमलोग अपनी संस्था के तरफ से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, विधायक जेवर, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, चेयरमैन ग्रेटर नॉएडा प्राधिकरण, सीईओ तथा एसीईओ ग्रेटर नॉएडा प्राधिकरण का इस महत्वपूर्ण मांग पर सहयोग के लिए, जिससे लाखों घर खरीददारों को फायदा होगा, धन्यवाद व्यक्त करते हैं।