छत्तीसगढ़ : आदर्श आचार संहिता प्रभावशील, शस्त्र लायसेंसी 7 दिवस के भीतर पुलिस स्टेशन में जमा करेंगे शस्त्र

जिला दंडाधिकारी एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण तथा अस्त्रों के संभावित दुरुपयोग को रोकने एवं निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित करने हेतु तथा लोक शांति की सुरक्षा एवं आम व्यक्ति की सुरक्षा की दृष्टि से आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने की तिथि से सीमित अवधि के लिए दुर्ग जिला अंतर्गत समस्त क्षेत्र में आग्नेय अस्त्र लायसेंसियों को अस्त्र जमा करने के निर्देश दिए है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 17 उपधारा (3) के उप क्लाज (बी) धारा-21 के तहत दुर्ग जिले अंतर्गत समस्त क्षेत्र मे रहने वाले सभी शस्त्र लायसेंसियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में 07 दिवस के अंदर जमा करायें।

इसके अतिरिक्त लायसेंसी अपने शस्त्र संबंधित शस्त्र डीलर, जिनके पास शस्त्र डिपोजिट करने अनुज्ञप्ति है, यहां भी जमा कर सकते है। जो व्यक्ति शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा करते हैं, उसकी सूचना भी संबंधित थाने में प्रदान करेंगे। संबंधित शस्त्र डीलर थानेवार जानकारी तैयार कर संबंधित थाने एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। यह आदेश जिले में निवासरत् सभी लायसेंसी तथा बाहर के जिले से आये लायसेंसी पर भी लागू होगा।

सभी लायसेंसी आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत अपने शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे। इस हेतु गठित जिला कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार आदेश से समस्त मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड/वित्तीय संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, राष्ट्रीय रायफल संघ व जिला रायफल संघ तथा इस जिले के औद्योगिक संस्थानों शैक्षणिक संस्थानों एवं महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों के सुख्क्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे।

जिला दंडाधिकारी के आदेशानुसार ऐसे अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति, जिनके पास सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र होना अति आवश्यक है। अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर कमेटी द्वारा विचार उपरांत इस आदेश से मुक्त रखने अथवा नहीं रखने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। जिला कमेटी को दिये जाने वाले आवेदन कलेक्टर परिसर में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी दुर्ग के कक्ष कमांक 31 में दिया जाएगा। वे सभी अनुज्ञप्तिधारी, जिन्हें आदेश से मुक्त रखा गया है, को भी अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में आवश्यक रूप से तत्काल देनी होगी तथा अपने अस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे।

16 मार्च 2024 से निर्वाचन प्रक्रिया की संमाप्ति (लोकसभा निर्वाचन 2024) तक के लिए दुर्ग जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र लायसेंसियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित किए गए हैं। संबंधित थाना प्रभारी एवं संबंधित शस्त्र डीलर यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह जमा किये जाने वाले शस्त्र का उचित रूप से पंजी बनाकर उसमें जमा किये जाने वाले शस्त्रों का इंद्राज करेंगे और शस्त्र जमा करने वालों को इस संबंध में पावती देंगे जमा कराये गये शस्त्रों को समुचित रूप से अपने अभिरक्षा में सुरक्षित रखेंगे एवं निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र लौटाना सुनिश्चित करेंगे। आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

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